करौली हिंसा: करौली दंगा पीड़ितों को मिलेगा मुआवज़ा

राजस्थान में करौली हिंसा को लेकर राज्य की गहलोत सरकार एक्शन मोड में नज़र आ रही है। सरकार ने फरार 4 दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करने की अदालती कार्यवाही आरंभ कर दी है। इनमें करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति एवं जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर, हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर, मतलूब अहमद और अंची का नाम शामिल है। 

वहीं, पुलिस प्रशासन ने फरार चल रहे चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। गौरतलब है कि करौली में 2 अप्रैल को नवसंवत्सर पर आयोजित बाइक रैली में पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी थी। उपद्रव फैलाने वाले चार आरोपियों की गिरफ्तारी के पुलिस प्रशासन ने कड़ा रवैया अपनाया है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद चारों फरार आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। 

करौली हिंसा में पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस करौली हिंसा में पुलिस अब तक 41 FIR दर्ज कर चुकी है। इनमें से एक प्रथिमिकी पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। जबकि शेष 40 दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कराई गई है। पुलिस की पहली प्राथमिकी में 37 लोगों को नामजद किया गया था। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है। दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। 

64 दंगा पीड़ितों को मुआवज़ा देगी कांग्रेस सरकार, केवल 20 हिन्दू 

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करौली हिंसा से कुल 64 पीड़ितों में 20 हिंदुओं को सहायता राशि देने जा रही है। सरकार कुल 1 करोड़ 20 लाख और 25 हजार रुपये की राशि राज्य की राज्य विधि से बांटेगी। कुल 20 हिंदुओं को ही सहायता राशि देने पर विवाद हो सकता है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा गहलोत सरकार को एक बार फिर निशाने पर ले सकती है।

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